सप्तम चरण में 01 जून को मतदान के दिन वोट डालने सवैतनिक अवकाश होगा मंजूर – डॉ आलोक रंजन घोष, विशेष सचिव सह अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

सप्तम चरण में 01 जून को मतदान के दिन वोट डालने सवैतनिक अवकाश होगा मंजूर – डॉ आलोक रंजन घोष, विशेष सचिव सह अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

ANA/Arvind Verma

पटना। निर्वाचन विभाग के विशेष सचिव सह अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार डॉ आलोक रंजन घोष ने लोक सभा आम निर्वाचन,2024 के सप्तम चरण तथा 195 अगिआंव (अo जाo) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन, 2024 में सवैतनिक अवकाश से संबंधित आवश्यक सूचना जारी करते हुए कहा कि सप्तम चरण के आठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में नालन्दा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम , काराकाट तथा जहानाबाद तथा एक विधान सभा क्षेत्र अगिगांव (अo जाo) का उप चुनाव आगामी 01 जून 2024 को निर्धारित है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) में निहित प्रावधानों के आलोक में किसी कारबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र में आगामी 1 जून को सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जायेगा।