नाइट कर्फ्यू (रात्रि 09 बजे से सुबह 05 बजे तक) आगमी15 मई तक, दुकानें बन्द और खुलने का समय हुआ तय, कौन अधिकारी क्या करेंगे, मिली जिम्मेदारियां
शादी/श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम 100 जबकि दफन/दाह संस्कार के लिए अधिकतम 25 लोग ही हो सकेंगे शामिल
कोविड 19 प्रोटोकॉल का होगा सख्ती से पालन – आलोक रंजन घोष, डीएम
ANA/Indu Prabha
खगड़िया। ज़िला पदाधिकारी आलोक रंजन घोष तथा आरक्षी अधीक्षक अमितेश द्वारा जारी संयुक्तादेश के अनुसार सरकार के विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना के आदेशज्ञापांक-40(वि0स0को०) दिनांक 18.04.2021 द्वारा संसूचित किया गया है कि 18.04.2021 को आपदा प्रबंधन समूह (CMG) कीबैठक में राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की समीक्षा के क्रम में कोविड संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आगामी 15.05.2021 तक निम्नांकित अतिरिक्त प्रतिबंध/कार्रवाई तत्कालप्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएँ भी नहीं ली जाएंगी। (बिहार लोक सेवा आयोग,बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी चयन आयोग, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर लागू नहीं होगा)। ऑनलाईन शैक्षणिक
कार्यक्रम पूर्ववत चलते रहेंगे, संयुक्तादेश ज्ञापांक 1035/गोo, दिनांक 10.04.2021 द्वारा दुकानों को 07:00 बजे संध्या से बंद करने का आदेश दिया गया था, अब संशोधित करते हुए अपराहन 06:00 बजे से बंद करने का आदेश दिया जाता है। सभी सरकारी/निजी कार्यालय 05.00 बजे बंद हो जायेंगे, गत वर्ष की तरह Containment zone बनाए जायेंगे और Containment zone में प्रावधानित प्रतिबंध
लगाए जायेंगे और उनका सख्ती से अनुपालन किया जायेगा, सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे, राज्य में रात्रि 09:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक Night Curfew लागू रहेगा। बस/हवाई/रेल यात्रियोंपर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा, रेस्टोरेंट/ ढाबा/भोजनालय में बैठकर खाना प्रतिबंधित रहेगा। होम डिलीवरी एवं Take away service का संचालन रात्रि 09:00 बजे तक किया जा सकेगा, सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों-सरकारी एवं निजी-पर रोक रहेगी। यह रोक दफन/दाह संस्कार कार्यक्रम तथा विवाह एवं श्राद्ध कार्यक्रमों पर लागू नहीं रहेगी। दफन/दाह संस्कार कार्यक्रम के लिए अधिकतम 25 तथा शादी एवं श्राद्ध कार्यक्रम के लिए अधिकतम सीमा 100 व्यक्तियों की निर्धारित रहेगी। सभी प्रकार के धार्मिक स्थल आगमी 15.05.2021 तक बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण में हुए अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए विभिन्न प्रकार के दुकानों/प्रतिष्ठानों पर भीड़ को कम करने के दृष्टिगत दुकानों/प्रतिष्ठानों को तीन श्रेणियों में बांटते हुए उन्हें खोलने के संबंध में निम्न प्रकार से दिन निर्धारण किया जाता है :- श्रेणी-I :- प्रतिदिन खुलने वाले दुकानों/प्रतिष्ठानों की सूची, किराना दुकान, डेयरी/मिल्क बूथ, मेडिकल/दवा की दुकान, सभी अस्पताल,निजी क्लिीनिक,होम डिलिवरी सेवा (रेस्टोरेंट आदि से), ई-कॉमर्स सेवा,अनाज मंडी,फल सब्जी मंडी, मीट एवं मछली की दुकानें, पशु चारा की दुकान, High Security/registration Plate की दुकान,ऑओमोबाईल वर्क्सशॉप/गैरेज/सर्विसिंग सेन्टर (Kiv) पेट्रोल पंप/गैस एजेन्सी/अन्य आवश्यक सेवाएं, ऑओमोबाईल्स, टायर एवं ट्यूब्स, Lubricant/ स्पेयर, निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधितपार्टस (मोटर वाहन/मोटर साईकिल/स्कूटर मरम्मत सहित) प्रतिष्ठान यथा, सिमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सिमेंट
ब्लॉक, इंट, प्लास्टिक पाइप, Hardware सैनिटरी फिटिंग,लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री, साईकिल/ साईकिल मरम्मति की दुकान/मोची । श्रेणी-II :- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलने वाले दुकानों/प्रतिष्ठानों की सूची- इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर-कन्टीशनर्स (बिक्रय एवं मरम्मत), इलेक्ट्रिॉनिक गुड्स-यथा, मोबाईल, कम्प्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैट्री (विक्रय एवं मरम्मत), सैलून, पार्लर फर्निचर की दुकान,सोना-चांदी की दुकान। श्रेणी-III – मंगलवार, गुरूवार, शनिवार को खुलने वाले दुकानों/प्रतिष्ठानों की सूची- कपड़ा की दुकान (रेडिमेड वस्त्र की दुकान सहित), बर्तन की दुकान,जूता-चप्पल की दूकानें, स्पोटर्स/ खेलकूद सामग्री की दुकान,ड्राई क्लीनर्स की दुकान, कृषि कार्य/यंत्र से जुड़े सभी प्रतिष्ठान, अन्य सभी दुकान जो किसी सूची में नहीं हो। उपरोक्त सभी दुकान/प्रतिष्ठान को निर्धारित दिवसों की संध्या 06:00 बजे तक निम्नलिखित शर्तो केसाथ खोलने का आदेश दिया जाता है। सभी लोगों के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने आवासीय क्षेत्र के निकट दुकानों से ही खरीददारी करेंगे।दुकानों/कार्यालयों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों/कार्यालय के काउन्टर पर दुकानदार साबुन/सेनेटाईजर वहां के कर्मियों/आगन्तुकों के उपयोग हेतु निःशुल्क उपलब्ध रखेंगे। दुकान/कार्यालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (दो गज की दूरी) का अनुपालन किया जायेगा,इसके लिए सफेद वृत चिन्हित किये जायेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किये जानेपर संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान को तुरंत बंद करने की कार्रवाई की जायेगी। कोविड-19 के लक्षणों वाले किसी को भी काम करने या काउन्टर के पास आने की अनुमति नहीं होगी। उपरोक्त के आलोक में अनुमंडलपदाधिकारी, खगड़िया एवं गोगरी/नगर परिषद, खगड़िया,नगर पंचायत, गोगरी के द्वारा भीड़-भीड़ को नियंत्रित करने हेतु बाजारों में
Staggering हेतु टीम की प्रतिनियुक्ति कीजायेगी तथा उक्त निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। उल्लंघन की स्थिति में जिम्मेवारी निर्धारित करतेहुए आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-51 से 61, भा0द0वि0 की धारा-188 एवं द एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1897(The Epidemic Diseases Act, 1897) में निहित सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जाय। अनुमंडल पदाधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार दंड प्रक्रिया की धारा-144 का प्रयोग कर अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने हेतु समुचित कार्रवाई की जायेगी।उपरोक्त प्रतिबंधों से आवश्यक सेवाओं (Essential services) जैसे परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य एवं इससे संबंधित सेवाओं, फायर, पुलिस, एम्बुलेंस आदि पर छूट रहेगी। E-Commerce की गतिविधियाँ एवं उससे संबंधित प्रतिष्ठान भी इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे। अंतर जिला एवं अंतर्राज्यीय सार्वजनिक परिवहनों पर कोई रोक नहीं होगी।निर्माण कार्यो एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसकेअतिरिक्तनिम्नानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई संबंधित विभाग एवं अनुमंडल पदाधिकारियों से अपेक्षित है।औषधि निरीक्षक, खगड़िया अपने अधीनस्थ औषधि निरीक्षकों के माध्यम से महत्वपूर्ण दवाएँ यथा-High antibiotics एवं अन्य दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे।असौनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया एवं समी अनुमंडल पदाधिकारी,
खगड़िया जिला द्वारा मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अनुमंडल अस्पतालों में गंभीर मरीजों के उपचार की व्यवस्था की सुनिश्चित करेंगे। साथ ही इस हेतु Treatment Protocol भी निर्धारित करेंगे।असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा आवश्यकतानुसार एम्बुलेंस की संख्या किराये पर लेकर भी बढ़ायी जायेगी।सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खगड़िया जिला भविष्य में कोविड केयरसेंटर एवं हेल्थ सेंटर पर बेड की संख्या को बढ़ाने हेतु अतिरिक्त भवनों को चिन्हित करेंगे। असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया सभी आवश्यक दवाओं/मानव बल की उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे।
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/एम0ओ0आई0सी0 Home Isolation में
रह रहे लोगों की Daily monitoring आश/ए०एन०एम० के माध्यम से सुनिश्चित करायेंगे । आवश्यकतानुसार प्रतिदिन ऑक्सीजन/बुखार जांचने एवं स्थिति गंभीर होने पर उन्हें कोविड केयरसेन्टर/उच्चतर कोविड सेंटर लाने की व्यवस्था करायेंगे। नगर परिषद, खगड़िया एवं नगर पंचायत, गोगरी द्वारा कचड़ा उठाने वाले वाहनों में बजने वाले जिंगल केमाध्यम से कोरोना के बढ़ते संक्रमण से लोगों के बचाव एवं सजग रहने तथा आवश्यक सावधानी बरतने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारियों/प्रखंड विकासपदाधिकारियों,एम0ओ0आई0सी0 द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत miking के माध्यम से रागरूप कार्रवाई की जाएगी। जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, पटना प्रचार-प्रसार हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उप विकास आयुक्त, खगड़िया/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, खगड़िया/श्रम अधीक्षक, खगड़िय/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रोग्राम पदाधिकारी, मनरेगा द्वारा बाहर से आ रहे मजदूरों की स्थिति की लगातार समीक्षा की जायेगी एवं आवश्यकतानुसार उन्हें औद्योगिक कलस्टर योजना एवं अन्य कल्याणकारीयोजनाओं के अन्तर्गत रोजगार मुहैया कराया जायेगा। उक्त का अनुभवण उप विकास आयुक्त, खगड़िया सुनिश्चित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया एवं गोगरी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत धावा दल का गठन कर दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। इसी प्रकार सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारियोंद्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत समरूप कार्रवाई की जायेगी।कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया एवं नगर पंचायत पदाधिकारी, गोगरी भीड़-भाड़ वाले स्थलों यथा-फूड कोर्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, रेहड़ी, आदि पर जहाँ व्यक्तियों की जमावड़े अधिक होते हैं, वहाँ नियमित रूप से सेनेटाईजेशन का कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, खगड़िया जिला अनुमण्डल स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेंगेएवं दिए गए निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया एवं गोगरी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत उपरोक्त निदेशों के अनुपालन हेतु समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।भीड़-भाड़ को नियंत्रित करने हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति पुलिस उपाधीक्षक, खगड़िया द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बल द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर कोविड सुरक्षात्मक उपाय यथा-मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी इत्यादि का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।