80 वर्षीय मतदाताओं,दिव्यांग व कोरोना पीड़ित मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था – आलोक रंजन घोष, ज़िला निर्वाचन पदाधकारी
जिले के चारों विधान सभा क्षेत्रों में 80 वर्षीय 20455 व दिव्यांग 4447 मतदाता
ANA/Arvind Verma
खगडिया। आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन-2020 में 80 वर्ष आयु से उपर के मतदाता, शारीरिक रूप से निशक्त दिव्यांग (पी.डब्लू.डी.) मतदाता एवं कोविड-19 से ग्रसित मतदाताओं की लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पोस्टल बैलेट (डाक मतपत्र) की सुविधा भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में उपलब्ध करायी जाएगी। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-52/2020 दिनांक 17.09.2020 के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उपरोक्त श्रेणी के मतदाताओं को डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध करायी गई है। इसके संबंध में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने बताया कि आगामी बिहार विधान सभा आमनिर्वाचन-2020 में 80 वर्ष आयु से उपर के मतदाता, शारीरिक रूप से निःशक्त दिव्यांग (पी.डब्लू.डी.) मतदाता एवं कोविड-19 से ग्रसित मतदाताओं को मत के प्रयोग हेतु वैकल्पिक व्यवस्था से संबंधित जानकारी, मतदान करने की प्रक्रिया एवं भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश से अवगत कराने का निदेश मतपत्र कोषांग को दिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि उनके स्तर से व्यक्तिगत रूप में सभी 80 वर्ष आयु से उपर के मतदाता, शारीरिक रूप से निःशक्त दिव्यांग (पी.डब्लू.डी.) मतदाताओं को पत्र के माध्यम से जानकारी दें साथ हीं निर्धारित फार्म-12 डी संलग्न कर उपलब्ध कराएं ताकि वे उक्त प्रपत्र में वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने हेतु आवेदन कर सकेंगे। उपरोक्त श्रेणी के मतदाता अपने विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से अनुगामी 5 (पाँच) दिन के भीतर फार्म-12 डी को भरकर अपने निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में कार्यरत विशेष प्रकोष्ठ(स्पेशल विंडो) मे जमा कराएंगे। विदित हो कि फार्म-12डी में आवेदन करने एवं पोस्टल बैलेट निर्गत होने के पश्चात आवेदनकर्ता मतदाता केवल डाक मतपत्र से हीं अपना बहुमूल्य मत दे सकते हैं। कोविड-19 से ग्रसित मतदाता को सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पोस्टल बैलेट के माध्यम से मत प्रयोग करने की सुविधा उपलब्ध होगी। भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है उपरोक्त श्रेणी के सभी मतदाता जो शारीरिक कठिनाईयों के कारण मतदान केन्द्र तक जाकर मत का प्रयोग करने में असमर्थ है उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मत का प्रयोग पाएंगे, इस प्रकार सबकी भागीदारी से लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। उल्लेखनीय है कि खगड़िया जिला के चारों विधान सभाओं के अंतर्गत 80 वर्ष आयु से उपर के मतदाता की संख्या 20455 एवं दिव्यांग (पी.डब्लू.डी.) मतदाताओं की संख्या 4447 है।