शस्त्र सत्यापन नहीं कराने वाले अनुज्ञप्तिधारियों का अनुज्ञप्ति निबंलित
शस्त्र को नजदीकी थाना में जमा करने का निर्देश
शस्त्र जमा नहीं करने पर शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द करने की जायेगी कार्रवाई
ANA/Arvind Verma
खगड़िया। लोक सभा आम निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालय पत्रांक- 30/शस्त्र, दिनांक 07.02.2024 द्वारा दिनांक 27.02.2024 से 29.02.2024 तक एवं कार्यालय आदेश ज्ञापांक-58/शस्त्र, दिनांक- 19.03.2024 के माध्यम से दिनांक 23.03.2024 से 30.03.2024 तक अनुज्ञप्ति एवं शस्त्रों का सत्यापन कराया गया। उक्त दोनों अवसर में अपने शस्त्र का सत्यापन नहीं कराने वाले शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी को चिन्ह्ति किया गया।
लोक सभा आम निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त सम्पन्न कराने को दृष्टिगत रखते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया के आदेश से निम्नांकित 18 (अठारह) शस्त्र अनुज्ञप्ति को निलंबित करते हुए अविलम्ब शस्त्र को थाना में जमा करने का निदेश दिया गया है। शस्त्र को तत्क्षण जमा नहीं कराये जाने पर संबंधित थानाध्यक्ष को शस्त्र को जप्त करने का निदेश दिया गया है।निलंबित किये गये शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का विवरणी :- नीरज कुमार सिंह (अलौली थाना), श्रीकन्त आजाद (अलौली थाना), अरूण कुमार यादव (चित्रगुप्तनगर थाना), प्राणेश कुमार (चित्रगुप्तनगर थाना), रंजीत कुमार (चित्रगुप्तनगर थाना), विनोद कुमार (चौथम थाना), देवकी नंदन प्रसाद सिंह (गंगौर ओ0पी0), सुनील कुमार सिंह (बेलदौर थाना), मदन प्रसाद सिंह (चौथम थाना), सुनील कुमार सिंह (चौथम थाना), राजेन्द्र प्रसाद जीवनदानी (चौथम थाना), महेन्द्र नारायण सिंह (चौथम थाना), वन्दना सिंह (चौथम थाना), रणवीर कुमार सिंह (चौथम थाना), नवल किशोर चौधरी (चौथम थाना), सरोज कुमार सिंह (चौथम थाना), राजीव कुमार (चौथम थाना) अमरेन्द्र नारायण सिंह (चौथम थाना) ।