शस्त्र एवं कारतूस का भौतिक सत्यापन 27 फरवरी से 29 फरवरी तक करवाना अनिवार्य – अमित पांडे डीएम

शस्त्र एवं कारतूस का भौतिक सत्यापन 27 फरवरी से 29 फरवरी तक करवाना अनिवार्य – अमित पांडे डीएम

भौतिक सत्यापन नहीं कराने वालों का अनुज्ञप्ति होगा रद्द, अपने अपने थाना में कराएं सत्यापन

ANA/Arvind Verma

खगड़िया (बिहार)। ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी सह ज़िला पदाधिकारी अमित कुमार पांडे के अनुसार जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को सूचित किया गया है कि आगामी लोक सभा आम निर्वाचन 2024 में विधि व्यवस्था बनाये रखने एवं निर्वाचन कार्य को स्वच्छ निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु खगड़िया जिला के एवं खगड़िया जिला में निवास कर रहे अन्य जिलों के सभी शस़्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र अनुज्ञप्ति पर निर्गत शस्त्र एवं कारतूस का थानावार भौतिक सत्यापन दिनांक 27 फ़रवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 को 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक प्रतिनियुक्त निरीक्षी दंडाधिकारी एवं संबंधित थानाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी निर्धारित तिथि को निश्चित रूप से संबंधित थाना पर स्वयं उपस्थित होकर अनुज्ञप्ति पर निर्गत शस्त्र एवं कारतूस का भौतिक सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि को भौतिक सत्यापन नहीं कराने वाले शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी जिसके लिए वे पूर्णतया स्वयं जिम्मेवार होंगे। यह कार्य नगर थाना, मुफ्फसिल थाना, चित्रगुप्तनगर थाना, गोगरी थाना, महेशखूँट थाना, पसराहा थाना, परबत्ता थाना, मड़ैया ओ0पी0 थाना, बेलदौर थाना, चौथम थाना, मानसी थाना एवं अलौली थाना परिसर में किया जाएगा।