भ्रष्ट राजस्व कर्मचारी कैलाश रजक को मिली 10 साल कारावास की सजा, लगा जुर्माना भी, भ्रष्टाचारियों में मचा हड़कंप
ANA/Arvind Verma
खगड़िया। अलौली के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी कैलाश रजक को विगत आठ वर्ष पूर्व 10 हजार रुपए घूस लेते हुए निगरानी अन्वेंशन ब्यूरो पटना की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। आठ वर्षों तक मामले की सुनवाई चली। भागलपुर विशेष व्यवहार न्यायालय के विशेष निगरानी अदालत में सुनवाई हुई। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 07 के तहत अधिकांश सात साल कारावास और 50 हज़ार रुपए जुर्माना और धारा 13 (2) सहपठित धारा 13 (1) (डी) के तहत 10 साल कारावास और 50 हज़ार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई, जो बिहार राज्य में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत संभवतः सबसे बड़ी सजा है। भ्रष्ट राजस्व कर्मचारियों में हड़कंप मचा है।