खगड़िया एवं गोगरी व्यवहार न्यायालय 30 अप्रैल तक रहेगा बन्द, रिमांड एवं रिलीज हेतु कार्यालय रहेगा खुला

खगड़िया एवं गोगरी व्यवहार न्यायालय 30 अप्रैल तक रहेगा बन्द, रिमांड एवं रिलीज हेतु कार्यालय रहेगा खुला

ANA/S.K.Verma

खगड़िया। कोरोना संक्रमण के फैलाव के मद्दे नज़र उच्च न्यायालय, पटना से प्राप्त आदेेश के आलोक में ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश कुमुद रंजन सिंह द्वारा निर्गत आदेशानुसार व्यवहार न्यायालय, खगड़िया तथा अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, गोगरी आगामी 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए बंद किया गया है। उक्त जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खगड़िया के प्रभारी सचिव संतोष कुमार दूबे ने कहा सिर्फ रिमांड एवं रिलीज हेतु कार्यालय खुला रहेगा। आगे उन्होंने कहा इस दौरान आमजनों का न्यायालय परिसर में प्रवेश वर्जित रहेगा।